सारंगढ़-बिलाईगढ़ • आपसी/कानूनी बंटवारा
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भूमि बंटवारा Online कैसे Apply करें?
अभी Apply करें →सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आपसी/कानूनी बंटवारा — पूरी जानकारी
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (नवगठित जिला) में परिवार के सदस्यों के बीच जमीन का बंटवारा (Partition) एक जरूरी और Legal Process है। LandSeva.in पर आपसी सहमति से या कानूनी तरीके से Batwara Apply किया जा सकता है।
मध्य छत्तीसगढ़ के किसान और Land Owners इस Service के जरिए Revenue Records में अपने हिस्से की जमीन अलग करवा सकते हैं।
Batwara Approved होने के बाद सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के खसरा में हर हिस्सेदार का अलग Plot Number दर्ज होता है।
आपसी/कानूनी बंटवारा की प्रक्रिया — सारंगढ़-बिलाईगढ़
खसरा/B-1, सहखातेदारों की जानकारी और रकबा विवरण के साथ बंटवारा आवेदन तैयार करें।
आवेदक, सहखातेदार और भूमि विवरण के साथ आवेदन तहसील में प्रस्तुत करें।
पटवारी स्तर पर फर्द बंटवारा सूची तैयार की जाती है — हर मूल खसरा का कुल बंटांकित रकबा मूल रकबा के बराबर होना चाहिए।
सभी सहखातेदारों को सूचना दी जाती है और सहमति/आपत्ति की कार्यवाही होती है।
सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा बंटवारा आदेश पारित होता है।
आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड (B-1/खसरा) में अलग-अलग हिस्से दर्ज होते हैं।
- अविवादित बंटवारा: 3 माह
- सहखातेदारों को सूचना अपेक्षित होने पर: 6 माह
- विवादित बंटवारा: 9 माह
निर्धारित समय-सीमा में कार्य न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी — पटवारी स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उसके ऊपर कलेक्टर — के समक्ष शिकायत की जा सकती है। पूरी समय-सीमा गाइड पढ़ें →
महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है।