जांजगीर-चांपा • आपसी/कानूनी बंटवारा
जांजगीर-चांपा Land Partition / Batwara — LandSeva.in पर Apply
अभी Apply करें →जांजगीर-चांपा में आपसी/कानूनी बंटवारा — पूरी जानकारी
जांजगीर-चांपा जिले में Land Partition के दो तरीके हैं: (1) आपसी बंटवारा — परिवार की सहमति से, (2) कानूनी बंटवारा — Revenue Court के जरिए। LandSeva.in दोनों Process में मदद करता है।
जांजगीर-चांपा में बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अलग खसरा नंबर और B-1 (Land Record) मिलता है।
LandSeva.in पर Application Submit करें और Process का Status Online Track करें।
आपसी/कानूनी बंटवारा की प्रक्रिया — जांजगीर-चांपा
खसरा/B-1, सहखातेदारों की जानकारी और रकबा विवरण के साथ बंटवारा आवेदन तैयार करें।
आवेदक, सहखातेदार और भूमि विवरण के साथ आवेदन तहसील में प्रस्तुत करें।
पटवारी स्तर पर फर्द बंटवारा सूची तैयार की जाती है — हर मूल खसरा का कुल बंटांकित रकबा मूल रकबा के बराबर होना चाहिए।
सभी सहखातेदारों को सूचना दी जाती है और सहमति/आपत्ति की कार्यवाही होती है।
सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा बंटवारा आदेश पारित होता है।
आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड (B-1/खसरा) में अलग-अलग हिस्से दर्ज होते हैं।
- अविवादित बंटवारा: 3 माह
- सहखातेदारों को सूचना अपेक्षित होने पर: 6 माह
- विवादित बंटवारा: 9 माह
निर्धारित समय-सीमा में कार्य न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी — पटवारी स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उसके ऊपर कलेक्टर — के समक्ष शिकायत की जा सकती है। पूरी समय-सीमा गाइड पढ़ें →
महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है।