खैरागढ़-छुईखदान-गंडई • व्यपवर्तन / डायवर्सन
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भूमि व्यपवर्तन (Land Diversion) Online Apply कैसे करें?
अभी Apply करें →खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में व्यपवर्तन / डायवर्सन — पूरी जानकारी
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (संगीत नगरी) में कृषि भूमि को Residential, Commercial या Industrial Use के लिए Convert करने के लिए व्यपवर्तन (Land Diversion) अनिवार्य है। LandSeva.in पर Online Apply करें।
मध्य छत्तीसगढ़ में बिना Diversion के Agricultural Land पर Construction करना Illegal होता है और Govt Survey में Notice आ सकता है।
LandSeva.in पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का Diversion Application Submit करें और Collector Office से Approval पाएं।
व्यपवर्तन / डायवर्सन की प्रक्रिया — खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
भूमि विवरण (खसरा/B-1) और उपयोग परिवर्तन का प्रयोजन (आवासीय/व्यावसायिक आदि) के साथ आवेदन तैयार करें।
आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
पटवारी/राजस्व निरीक्षक स्तर पर भूमि की मौका जांच व प्रतिवेदन होता है।
नियमानुसार प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक (भू-राजस्व) निर्धारित किया जाता है।
निर्धारित राशि जमा करने के बाद व्यपवर्तन (डायवर्सन) आदेश जारी होता है।
महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है।