जशपुर • उत्तराधिकार / नामांतरण
जशपुर में Land Mutation / Inheritance Certificate Process
अभी Apply करें →जशपुर में उत्तराधिकार / नामांतरण — पूरी जानकारी
जशपुर (उत्तर छत्तीसगढ़) में जमीन का नामांतरण एक Legal Process है जिसमें पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम Revenue Records में दर्ज होता है। LandSeva.in पर यह Online Apply होता है।
मृत्यु, Gift Deed, Sale Deed या Court Order के आधार पर जशपुर में Mutation Apply किया जा सकता है।
LandSeva.in पर Application Submit करने के बाद आप पूरी Process का Status Online Track कर सकते हैं।
उत्तराधिकार / नामांतरण की प्रक्रिया — जशपुर
मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों का विवरण, B-1/खसरा और आधार के साथ LandSeva.in पर नामांतरण आवेदन तैयार करें।
तैयार आवेदन संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें।
पटवारी द्वारा मौका जांच व प्रतिवेदन तैयार होता है और इश्तिहार/सूचना जारी की जाती है।
निर्धारित अवधि में किसी पक्ष की आपत्ति होने पर सुनवाई की जाती है।
सुनवाई के बाद सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा नामांतरण आदेश पारित होता है।
आदेश के अनुसार B-1/खसरा में नए भूमि स्वामी का नाम दर्ज होता है।
- अविवादित नामांतरण: 3 माह
- विवादित नामांतरण: 6 माह
निर्धारित समय-सीमा में कार्य न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी — पटवारी स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उसके ऊपर कलेक्टर — के समक्ष शिकायत की जा सकती है। पूरी समय-सीमा गाइड पढ़ें →
महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है।