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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही • उत्तराधिकार / नामांतरण

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नामांतरण / उत्तराधिकार Online Apply कैसे करें?

अभी Apply करें →
जिला: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
सेवा: उत्तराधिकार / नामांतरण
Platform: LandSeva.in
Status: ● Online Active

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में उत्तराधिकार / नामांतरण — पूरी जानकारी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (नया जिला) में किसी भूमि मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों के नाम Transfer करने के लिए नामांतरण (Mutation) और उत्तराधिकार प्रक्रिया जरूरी होती है। LandSeva.in यह काम Online करता है।

उत्तर छत्तीसगढ़ के नागरिक अब LandSeva.in के जरिए बिना Court या Tehsil Office जाए नामांतरण Apply कर सकते हैं।

Mutation Approved होने के बाद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के Land Records (B-1, P-II) में नया नाम दर्ज होता है।

उत्तराधिकार / नामांतरण की प्रक्रिया — गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

1
आवेदन तैयार करें

मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों का विवरण, B-1/खसरा और आधार के साथ LandSeva.in पर नामांतरण आवेदन तैयार करें।

2
तहसील में आवेदन प्रस्तुत करें

तैयार आवेदन संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें।

3
पटवारी प्रतिवेदन एवं इश्तिहार

पटवारी द्वारा मौका जांच व प्रतिवेदन तैयार होता है और इश्तिहार/सूचना जारी की जाती है।

4
आपत्ति अवधि

निर्धारित अवधि में किसी पक्ष की आपत्ति होने पर सुनवाई की जाती है।

5
तहसीलदार का आदेश

सुनवाई के बाद सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा नामांतरण आदेश पारित होता है।

6
अभिलेख अद्यतन

आदेश के अनुसार B-1/खसरा में नए भूमि स्वामी का नाम दर्ज होता है।

⏱ निर्धारित समय-सीमा
  • अविवादित नामांतरण: 3 माह
  • विवादित नामांतरण: 6 माह

निर्धारित समय-सीमा में कार्य न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी — पटवारी स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उसके ऊपर कलेक्टर — के समक्ष शिकायत की जा सकती है। पूरी समय-सीमा गाइड पढ़ें →

महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — गौरेला-पेंड्रा-मरवाही उत्तराधिकार / नामांतरण

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नामांतरण के लिए कौन से Documents चाहिए?
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नामांतरण हेतु: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), खसरा/B-1 Copy, वंशावली/Legal Heir Certificate, Aadhaar Card (सभी Heirs का), Court Order (यदि हो) और Stamp Paper पर Affidavit चाहिए।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में Mutation Process कितने दिन में Complete होती है?
LandSeva.in के जरिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नामांतरण Application Submit होने के बाद 30-60 दिनों में Process Complete होती है। Objection न होने पर जल्दी भी हो सकती है।