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Chhattisgarh Online Service Guide

उत्तराधिकार / नामांतरण आवेदन (Mutation) Online - छत्तीसगढ़

परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनकी भूमि वारिसों के नाम दर्ज कराने के लिए उत्तराधिकार नामांतरण (Mutation) आवेदन आवश्यक है। LandSeva.in पर मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों और भूमि विवरण के आधार पर आवेदन तैयार करने में सहायता मिलती है।

CG

उत्तराधिकार / नामांतरण आवेदन

Mutation / Inheritance

LandSeva.in

उत्तराधिकार / नामांतरण आवेदन छत्तीसगढ़ - पूरी जानकारी

परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनकी भूमि वारिसों के नाम दर्ज कराने के लिए उत्तराधिकार नामांतरण (Mutation) आवेदन आवश्यक है। LandSeva.in पर मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों और भूमि विवरण के आधार पर आवेदन तैयार करने में सहायता मिलती है।

यह page उन users के लिए बनाया गया है जो Mutation / Inheritance Chhattisgarh online, CG online apply, documents और status से जुड़ी जानकारी खोज रहे हैं।

LandSeva.in का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाना है ताकि user form भरने से पहले documents, eligibility, process और common mistakes को समझ सके। सही जानकारी से application delay कम होता है और verification stage में query आने की संभावना घटती है।

यह सेवा किन लोगों के लिए उपयोगी है?

उत्तराधिकार / नामांतरण आवेदन का उपयोग कहां होता है?

जरूरी दस्तावेज

मृत्यु प्रमाण पत्र
खसरा / B-1 भूमि अभिलेख
सभी वारिसों की जानकारी (आधार सहित)
शपथ पत्र
रजिस्ट्री की छायाप्रति (यदि हो)

Documents भरते समय ध्यान रखें

Online application में documents clear, readable और सही नाम-पते के साथ upload होने चाहिए। अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड, खसरा, B-1 या अन्य रिकॉर्ड में spelling अलग है तो form भरने से पहले उसे मिलाकर देखें।

Online Apply Process

नीचे दिए गए steps सामान्य guide हैं। Service और district के अनुसार verification या extra document requirement बदल सकती है।

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा/B-1 और वारिसों की जानकारी तैयार रखें।
  2. सभी वारिसों का विवरण भरकर उत्तराधिकार नामांतरण आवेदन तहसील में प्रस्तुत करें।
  3. पटवारी स्तर पर सत्यापन और प्रतिवेदन तैयार होता है।
  4. सभी वारिसों को सूचना दी जाती है और आपत्ति की कार्यवाही होती है (यदि कोई हो)।
  5. तहसीलदार के आदेश के बाद भूमि अभिलेख (खसरा/B-1) में वारिसों के नाम दर्ज होते हैं।
⏱ निर्धारित समय-सीमा
  • अविवादित नामांतरण: 30-45 दिन
  • विवादित/आपत्ति वाले मामलों में: अधिक समय लग सकता है

निर्धारित समय-सीमा में कार्य न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी — पटवारी स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और उसके ऊपर कलेक्टर — के समक्ष शिकायत की जा सकती है। पूरी समय-सीमा गाइड पढ़ें →

महत्वपूर्ण: LandSeva आवेदन तैयार करने एवं मार्गदर्शन में सहायता करता है। प्रमाण पत्र/आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित सक्षम शासकीय अधिकारी के पास होता है। पूरी प्रक्रिया विस्तार से पढ़ें →

Application Status कैसे देखें?

Status check करते समय application number, registered mobile number और applicant name संभालकर रखें। अगर आवेदन में कोई कमी दिखे तो correction या document update जल्द करें।

District Wise Search Examples

Chhattisgarh के अलग-अलग जिलों में लोग इसी service को district name के साथ search करते हैं। उदाहरण के लिए:

raipur Mutation / Inheritance cg
bilaspur Mutation / Inheritance cg
durg Mutation / Inheritance cg
surajpur Mutation / Inheritance cg
jashpur Mutation / Inheritance cg
dhamtari Mutation / Inheritance cg
korba Mutation / Inheritance cg
raigarh Mutation / Inheritance cg

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

फौती नामांतरण / उत्तराधिकार नामांतरण क्या है?

परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद उनकी भूमि कानूनी वारिसों के नाम भूमि अभिलेख में दर्ज कराने की प्रक्रिया को फौती या उत्तराधिकार नामांतरण कहते हैं।

नामांतरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा/B-1, सभी वारिसों का आधार कार्ड, शपथ पत्र और रजिस्ट्री की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो) आवश्यक दस्तावेज हैं।

नामांतरण में कितना समय लगता है?

सामान्यतः अविवादित नामांतरण 30-45 दिनों में हो जाता है। यदि किसी वारिस की आपत्ति हो तो प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

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